समाजवादी पार्टी के महासचिव मोहम्मद आज़म खान के 16 केसों में गिरफ्तारी पर : इलाहबाद हाईकोर्ट ने लगायी रोक
रामपुर जिलाप्रशासन द्वारा आज़म खान पर असंवैधानिक तरीक़े से क़ानून और नियमो को ताक पर रख कर कराए गए फ़र्ज़ी मुक़द्दमों में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान, बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तजीन फातिमा पर दर्ज 16 मामलों में 11 दिसंबर तक तीनों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.
इलाहबाद : आज एक बार फिर न्याय कि जीत हुई समाजवादी पार्टी के रामपुर से सांसद मोहम्मद आजम खान उनकी पत्नी तजीन फ़ातिमा और बेटे अब्दुल्ला आज़म को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान, बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तजीन फातिमा पर दर्ज 16 मामलों में 11 दिसंबर तक तीनों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. इनमें 7 मामले यतीम खाने पर कब्जे को लेकर दर्ज कराए गए थे. वहीं 6 केस चुनाव आचार संहिता उल्लंघन में दर्ज हुए थे. इसके अलावा एक मामला मुर्गी और बकरी चोरी के आरोप में दर्ज किया गया था. पूर्व सांसद जयप्रदा पर चुनाव के दौरान टिप्पणी का भी एक केस इसमें शामिल है.आजम खान की तरफ से गिरफ्तारी पर रोक की मांग में याचिका दाखिल की गई थी. जस्टिस यशवंत वर्मा की एकल पीठ में 13 मामले की सुनवाई हुई, वहीं 3 मामलों की चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच सुनवाई की. मामले में 11 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी.